40 हजार करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी को लगा तगड़ा झटका: बैंक अब उन्हें फ्रॉड घोषित कर सकेंगे

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मुंबई। रिलांयस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी बड़ी मुश्किल में फंसते नजर रहे हैं। बैंक की ओर से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से उन्हें मिली राहत को अब खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बैंक अब अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकेंगे। मामला 40 हजार करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। दरअसल कोर्ट ने दिसंबर 2025 में 40 हजार करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखड़ की खंडपीठ ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंक और लेखा परामर्श कंपनी बीडीओ इंडिया एलएलपी की, दिसंबर 2025 में पारित एकल पीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। इधर, अंबानी के वकीलों ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि आदेश पर रोक लगाई जाए ताकि वे उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकें, लेकिन अदालत ने यह मांग ठुकरा दी। बता दें कि अंबानी एवं उनकी कंपनी को अंतरिम राहत देने वाले दिसंबर 2025 के आदेश को तीनों बैंक ने पिछले महीने चुनौती दी थी। उस आदेश में अनिवार्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा गया था कि बैंक वर्षों बाद ‘गहरी नींद से जागे’ हैं।

इन तीन बैंकों से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा हुआ है। इन बैंक ने अपनी अपील में कहा कि जिस ‘फॉरेंसिक ऑडिट’ के आधार पर खातों को ‘धोखाधड़ी’ वाला वर्गीकृत किया गया, वह कानूनी रूप से वैध था और उसमें धन की हेराफेरी एवं दुरुपयोग के गंभीर परिणाम सामने आए हैं। 

क्यों कोर्ट ने फ्रॉड घोषित करने पर लगाई थी रोक

दरअसल एसबीआई ने एक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर अंबानी के खातों को फ्रॉड की श्रेणी में डाल दिया गया था। तब अंबानी ने इस कार्रवाई को चुनौती दी। कहा कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। इसके बाद दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खातों को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगा दी। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई ने जनवरी 2026 में सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को चुनौती दी थी। बैंकों का तर्क था कि वे फॉरेंसिक ऑडिट के आधार पर कार्रवाई करना चाहते हैं। अब बैंक कानून के मुताबिक आगे की कार्यवाही कर सकेंगे।

बिना अनुमति देश नहीं छोडूंगा: अंबानी

इधर, अनिल अंबानी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वे देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और बिना अनुमति के विदेश यात्रा नहीं करेंगे। अनिल अंबानी ने ये भी कहा था कि रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ चल रही ईडी और सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

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