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वडोदरा दौरे पर PM मोदी के रास्ते में खराब थीं 12 स्ट्रीट लाइटें, अधिकारी पर हुई कार्रवाई
गुजरात के वडोदरा जिले की डभोई नगरपालिका के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी वजह 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरने वाले रास्ते पर 12 स्ट्रीट लाइटों का खराब होना है। कई स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा भी रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था और वह भी गृह राज्य में, इसलिए नगरपालिका प्रशासन हरकत में आ गया। इसके बाद नगरपालिका के प्रशासनिक प्रमुख ने लाइटिंग विभाग के क्लर्क महेश वसावा को निलंबन का नोटिस जारी कर दिया।
उन पर आरोप है कि नगरपालिका के निर्देशों के बावजूद उन्होंने स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव में लापरवाही बरती। फिलहाल निलंबन की अवधि 6 दिनों की है। यह अवधि पूरी होने के बाद उन्हें वरिष्ठ अधिकारी के सामने पेश होकर अपनी कथित लापरवाही के बारे में स्पष्टीकरण भी देना होगा। गुजरात म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1963 की धारा 48 के तहत 31 अक्टूबर को निलंबन का आदेश जारी किया गया था। इस धारा के तहत नगरपालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को ठोस और पर्याप्त कारणों के आधार पर दंड या अन्य सजा दी जा सकती है।
31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कई VIP राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद PM को हेलिकॉप्टर से वडोदरा एयरपोर्ट जाना था। लेकिन शाम हो जाने के कारण प्रधानमंत्री और अन्य लोग हेलिकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से रवाना हुए। इसके बाद उन्होंने करीब 90 किलोमीटर का सफर तय किया और वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, निलंबन का आदेश डभोई नगरपालिका के मुख्य अधिकारी विराज शाह ने जारी किया था। आदेश में बताया गया कि VIP लोगों के आने-जाने को देखते हुए नगरपालिका ने अपने अलग-अलग विभागों को कई जिम्मेदारियां सौंपी थीं। इनमें सफाई, आवारा पशुओं पर नियंत्रण और स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव शामिल था।
आदेश के मुताबिक, लाइटिंग विभाग के प्रभारी क्लर्क के रूप में महेश वसावा की जिम्मेदारी थी कि स्ट्रीट लाइटें सही तरीके से काम करती रहें। निलंबन पत्र में कहा गया कि कार्यालय की ओर से निर्देश दिए जाने के बावजूद आप जरूरी मरम्मत का काम समय पर पूरा करवाना सुनिश्चित नहीं कर सके। इसलिए आपको गुजरात म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1963 की धारा 48 के तहत निलंबित किया जाता है।
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वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाला हाईवे डभोई के बाहरी इलाके से होकर गुजरता है। शहर की कई सड़कें इस हाईवे से जुड़ती हैं। निलंबन आदेश में प्रभावित इलाके की पहचान सिनोर क्रॉसरोड्स से भोगोल होते हुए सरिता ब्रिज तक की गई है। इस रास्ते पर 12 स्ट्रीट लाइटें बंद मिली थीं, जबकि कुछ लाइटें टिमटिमा रही थीं।
निलंबन आदेश में वसावा के खिलाफ पहले मिली कई शिकायतों का भी जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई उनके कुछ कामों को लेकर चल रही जांच का नतीजा है। बताया जा रहा है कि उन्हें सौंपे गए अतिरिक्त प्रभार और जिम्मेदारियां भी वापस ले ली गई हैं।

