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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का अभियान विफल; ओम बिरला और राधाकृष्णन ने CEC को हटाने का प्रस्ताव खारिज किया
राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की मांग करने वाली विपक्ष की नोटिस को खारिज कर दिया। यह जानकारी लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों द्वारा दी गई थी। 12 मार्च को लोकसभा के 130 विपक्षी सदस्यों और राज्यसभा के 63 विपक्षी सदस्यों ने दोनों सदनों में कुमार के खिलाफ नोटिस पेश की थी।
लोकसभा सचिवालय ने बताया कि भारत के संविधान (अनुच्छेद 324(5) और 124(4)), मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, 12 मार्च, 2026 को लोकसभा के 130 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव से संबंधित नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई थी।
सचिवालय ने कहा था, ‘प्रस्ताव की नोटिस पर उचित चर्चा-विचार के बाद, और उसमें शामिल सभी संबंधित पहलुओं और मुद्दों का सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उपर्युक्त प्रस्ताव की नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।’
राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन ने भी विपक्ष की नोटिस को खारिज कर दिया था। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि प्रस्ताव की सूचना पर उचित चर्चा-विचार और सावधानीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद, सभापति ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत उन्हें प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उपर्युक्त सूचना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
नोटिस में लोकसभा के 130 विपक्षी सदस्यों और राज्यसभा के 63 विपक्षी सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार पर ‘कार्यपालिका के इशारे पर काम करने’ का आरोप लगाया था। इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के जरिए लोगों को ‘बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित’ किया जा रहा है।

