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गडकरी ने हाईवे के नियमों में किया बदलाव, नए हाईवे की मंजूरी मिलने से पहले 100% भूमि अधिग्रहण पूरा करना जरूरी और...
पिछले कुछ वर्षों में देश में तेजी से हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। इससे ट्रैफिक जाम में राहत मिली है और आने-जाने में भी आसानी हुई है। हालांकि, सरकार ने अब हाईवे निर्माण से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से पहले 100 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि हाईवे निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण के मुद्दे बड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं।
गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हाईवे मंत्रालय के पास 15 लाख करोड़ रुपये की हाईवे संपत्ति है। इन संपत्तियों को नकद में बदलकर बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सबसे बड़ी चुनौतियां भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की मंजूरी और पर्यावरणीय स्वीकृति हैं। किसी भी परियोजना में ऐसे अवरोध आने से काम पूरा होने में देरी हो जाती है। इससे पहले सरकार ने एक नियम बनाया था कि 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण के बाद ही नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि, यह नियम भी काम पूरा करने में कठिनाइयां पैदा करता है।
नए नियम के अमल को लेकर गडकरी ने कहा कि जब तक 100 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण नहीं हो जाता, तब तक 'नियुक्ति तिथि' यानी निर्माण शुरू करने की औपचारिक तारीख नहीं दी जानी चाहिए। 'नियुक्ति तिथि' का मतलब है कि भूमि अधिग्रहण और हाईवे निर्माण के लिए अन्य सभी मंजूरी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अगर सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद निर्माण शुरू होता है, तो इससे विवाद कम होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि हाईवे निर्माण तय समय में पूरा हो।
गडकरी ने कहा कि DPR तैयार करने वाले सलाहकार हाईवे की खराब गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सेवानिवृत्त NHAI अधिकारियों को DPR तैयार करने वाली कंपनियां स्थापित करने के लिए अपने अनुभव का उपयोग करना चाहिए। DPR किसी भी सड़क परियोजना के लिए एक पूर्ण ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें सभी तकनीकी, वित्तीय और लॉजिस्टिक विवरण शामिल होते हैं।

