- Hindi News
- राष्ट्रीय
- कुत्ता प्रेमियों को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट बोला- 'खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन लगाओ', आदेश न मानने पर...
कुत्ता प्रेमियों को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट बोला- 'खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन लगाओ', आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाने के आदेश में बदलाव करने के लिए कुत्ता प्रेमियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसका पिछला आदेश यथावत रहेगा, और टीकाकरण किए जाने के बाद भी इन स्थानों से हटाए गए कुत्तों को वापस नहीं लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में कुत्तों के काटने या हमले के डर के बिना सुरक्षित रूप से जीने का अधिकार भी शामिल है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पशु जन्म नियंत्रण नियमों के उचित अमल में गंभीर लापरवाही हुई है, जिसके कारण यह समस्या बढ़ गई है। खास तौर पर कुत्तों के काटने की घटनाओं का दायरा बहुत बढ़ गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में केवल एक महीने में ही 1,084 लोगों को कुत्तों ने काटा था, जिनमें छोटे बच्चों को गंभीर चोटें आई थीं। वहीं, तमिलनाडु में पिछले 4 महीनों में कुत्तों के काटने के लगभग दो लाख मामले दर्ज किए गए थे।
कोर्ट ने कहा कि राज्यों ने उसके पहले के आदेशों का सही तरीके से पालन नहीं किया है। कोर्ट राज्यों की इस लापरवाही को गंभीरता से लेगी। अगर राज्य पालन नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्हें जवाबदेह भी ठहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से आवारा कुत्तों की घटनाओं से निपटने के लिए मजबूत व्यवस्थाएं विकसित करने का आग्रह किया। कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में यह भी शामिल है कि लोग कुत्तों के काटने या हमले के डर के बिना सुरक्षित जीवन जी सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य केवल मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, और अदालत भी जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। बच्चे और बुजुर्ग सभी कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके आदेशों का सही तरीके से पालन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई FIR या आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी।

