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'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर रोक: केरल हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को लगाई कड़ी फटकार
केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार, 26 फरवरी को फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला इस हफ्ते की शुरुआत में दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें फिल्म को दिए गए सेंसर सर्टिफिकेट को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी और निर्देश
सुनवाई के दौरान जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने स्पष्ट निर्देश दिया कि फिल्म अपनी मूल निर्धारित तारीख 27 फरवरी को रिलीज नहीं की जा सकती। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बोर्ड ने इस मामले में 'नियमों का पालन नहीं किया' है।
फिल्ममेकर्स की अगली योजना
इंडिया टुडे/आजतक को मिली जानकारी के अनुसार, फिल्म निर्माता अब सिंगल जज के इस आदेश के खिलाफ केरल हाई कोर्ट की बड़ी बेंच (डिवीजन बेंच) के सामने अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स ने विस्तृत आदेश की जल्द मांग की है ताकि वे बिना किसी देरी के इसे चुनौती दे सकें। सूत्रों के मुताबिक, टीम के पास समय बहुत कम है और वे थियेट्रिकल रिलीज में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं।

विवाद का मुख्य कारण
कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन और विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में यह दावा किया गया है कि युवा हिंदू महिलाओं को अंतरधार्मिक शादियों के जाल में फंसाया जाता है। उनके साथ मारपीट की जाती है और उनके बुनियादी अधिकार छीन लिए जाते हैं। उन्हें जबरन इस्लाम में धर्मांतरित किया जाता है।
ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म का कंटेंट विवादों में है। बायोलॉजिस्ट श्रीदेव नंबूदरी ने याचिका में आरोप लगाया था कि यह फिल्म केरल को बेहद नकारात्मक रोशनी में दिखाती है, जिसके गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट ने भी माना कि याचिकाकर्ताओं की चिंताएं 'शायद वास्तविक' हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेंसर बोर्ड (CBFC) और फिल्म के निर्माताओं को नोटिस जारी किया है।

