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24 अगस्त से सिम कार्ड के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं, ऐसे सिम बंद हो जाएंगे
सरकार भारत में एक व्यक्ति कितने मोबाइल कनेक्शन रख सकता है इसकी सीमा को सख्ती से लागू करने जा रही है। 24 अगस्त से, टेलीकॉम ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक अपने नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक सिम कार्ड न ले सकें। 17 अगस्त को, दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि वे ऐसे ग्राहकों की पहचान करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक कदम उठाएं जो निर्धारित सीमा से अधिक कनेक्शन लेना चाहते हैं।
व्यक्ति कितने सिम कार्ड रख सकता है?
वर्तमान नियमों के तहत, एक ग्राहक विभिन्न टेलीकॉम ऑपरेटरों और सेवा क्षेत्रों में कुल 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के लिए सीमा 6 कनेक्शन की है। नए नियमों के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को नया नंबर सक्रिय करने से पहले ग्राहक के मौजूदा कनेक्शन की जांच करनी होगी। आवेदकों को अपने नाम पर पहले से पंजीकृत मोबाइल नंबरों का विवरण भी देना होगा, जिसमें अन्य ऑपरेटरों या विभिन्न सेवा क्षेत्रों में प्राप्त कनेक्शन शामिल हैं।
DoT अपने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) का उपयोग करके टेलीकॉम ऑपरेटरों की मदद करेगा, ताकि यह पता चल सके कि कोई ग्राहक निर्धारित सीमा तक पहुंच गया है या नहीं। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक डेटा को एकत्रित करता है। 23 अगस्त से, DIP ऐसे ग्राहकों की तस्वीर भी दिखाएगा, जिन्होंने सिम की सीमा पूरी कर ली है। इससे ऑपरेटरों को सत्यापन का एक और माध्यम मिलेगा। टेलीकॉम कंपनियों को आवश्यक एकीकरण पूरा करने और अपनी प्रणालियों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।
अगर गलती से निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन चालू हो जाते हैं, तो मामला सुलझाने के दौरान उन्हें तुरंत एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है। ऐसा 'ग्राहक आवेदन फॉर्म' की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। DoT ने बताया कि इन कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक निर्धारित सीमा के भीतर रहे और टेलीकॉम ऑपरेटर लगातार नियमों का पालन करें।

