हाई कोर्ट की एक गलती के कारण एक निर्दोष ने 22 साल जेल भुगती, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बेहद झकझोर देने वाले मामले में देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है जिसके कारण एक निर्दोष व्यक्ति को बिना किसी ठोस सबूत के अपने जीवन के 22 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़े। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने ओडिशा हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिसमें 3,157 दिनों की देरी का उल्लेख करते हुए जेल अपील खारिज कर दी गई थी।

'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला ऐसी जांच से जुड़ा था जिसमें पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। आरोप था कि पूछताछ के दौरान, पुलिस ने गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए 'थर्ड-डिग्री' यातना देकर कबूलनामा कराया था। तीन महिलाओं की हत्या से जुड़े इस गंभीर मामले में, ट्रायल कोर्ट ने सबूतों का उचित मूल्यांकन किए बिना ही फैसला सुना दिया था। जब यह मामला ओडिशा हाई कोर्ट पहुंचा, तब उसने भी तकनीकी खामियों और देरी का हवाला देकर मामले की मेरिट पर जांच करना जरूरी नहीं समझा।

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सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि जब पीड़ित व्यक्ति ने जेल से अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की, तब हाई कोर्ट ने 3,157 दिन यानी साढ़े आठ साल की देरी को तकनीकी आधार बनाकर याचिका खारिज कर दी। तब तक, वह व्यक्ति अपनी सजा के 12 साल भुगत चुका था। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई और निर्णय प्रक्रिया में लगे समय के कारण उसकी कुल जेल की सजा 22 साल तक पहुंच गई। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के अनुसार, कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि, गरीब कैदी की न्याय की लड़ाई वेदी पर ही कुचल दी जाती है, जब अदालतें तकनीकी आधार पर मामला सुनने से इनकार करती हैं।

अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक अदालतों को गरीबों और हाशिए पर धकेले गए लोगों की न्याय तक पहुंच के मामलों में बेहद संवेदनशील होना चाहिए। बेंच ने जोर देकर कहा कि जब कोई कैदी अपनी आजादी बचाने के लिए अदालत का रुख करता है, तब अदालतों को तकनीकी बातों में उलझने के बजाय, किसी भी देरी को माफ करके अपील की सुनवाई करनी चाहिए। इस मामले में, एकमात्र गवाह की गवाही बेहद कमजोर और अविश्वसनीय पाई गई थी; जिसके आधार पर आजीवन कारावास की सजा पूरी तरह अनुचित साबित हुई।

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मामले के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को सभी आरोपों से पूरी तरह निर्दोष घोषित किया और एक व्यक्ति के जीवन के दो दशकों के नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। 'लाइव लॉ' के अनुसार, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, तीन जानें चली गईं, एक व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया, ट्रायल कोर्ट ने सबूतों का उचित मूल्यांकन नहीं किया, और हाई कोर्ट मूक दर्शक बना रहा; जिसके परिणामस्वरूप किसी विश्वसनीय सबूत के अभाव में व्यक्ति के जीवन के 22 साल मिटा दिए गए।

साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि, ओडिशा में कोरापुट जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण निर्दोष घोषित किए गए व्यक्ति के पुनर्वास और फिर से बसाने की प्रक्रिया में पूरी मदद करे।

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