SIR पर INDIA अलायंस का सुप्रीम कोर्ट में मार्च, राहुल गांधी समेत विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में क्या मांगें रखीं?

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इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के SIR प्रोसेस में कथित गड़बड़ियों और चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए INDIA अलायंस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के लिए मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस MP राहुल गांधी, SP चीफ अखिलेश यादव और जेडीयू लीडर तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेता मार्च में शामिल हुए। राहुल गांधी के अलावा सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन में 10 और पिटीशनर शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फाइल की गई अलग-अलग पिटीशन में विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी मांगें रखी हैं।

INDIA अलायंस ने इलेक्शन कमीशन के फैसले लेने के प्रोसेस की ज्यूडिशियल जांच, जरूरी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने और वोटर लिस्ट से नाम हटाने के नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। विपक्ष ने खास तौर पर 24 जून, 2025 को SIR शुरू करने के फैसले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स मांगी हैं।

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पिटीशन में विपक्ष ने क्या मांगें की हैं

पिटीशन में कहा गया है कि SIR से जुड़े फैसले किस प्रोसेस के तहत लिए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। पिटीशन में इलेक्शन कमीशन की पूरी फाइलें, मीटिंग्स के एजेंडा, कार्रवाई की डिटेल्स, अधिकारियों के कमेंट्स और फाइल की गई आपत्तियों का खुलासा करने की मांग की गई है। इसके अलावा, ECINET और ERONET सिस्टम से एक्सेस लॉग्स भी उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि इलेक्टोरल रोल से जुड़ी डिजिटल एक्टिविटीज की जांच की जा सके।

विपक्ष के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह जांच करे कि क्या SIR से जुड़े फैसले संविधान के आर्टिकल 324, इलेक्शन कमिश्नर्स (अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 2023 और टीएन शेषन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिए गए फैसले के अनुसार लिए गए थे। पिटीशन में यह भी मांग की गई है कि इलेक्शन कमीशन के SIR से जुड़ा हर फैसला तय कानूनी प्रोसेस के अनुसार लिया जाए और सही रिकॉर्ड तैयार किए जाएं। विपक्ष का ज़ोर फ़ैसलों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने पर है।

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विपक्ष ने यह भी मांग की है कि वोटर का नाम हटाने से पहले उसे नोटिस दिया जाए और सुनवाई का सही मौका दिया जाए। हटाए गए वोटर्स की बूथ-वाइज़ लिस्ट, हटाने के कारण और डेमोग्राफिक डिटेल्स पब्लिश की जाएं। उन्होंने वोटर लिस्ट डेटाबेस में नाम हटाने और उसमें बदलाव की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी बनाने और मामला सुलझने तक जारी SIR पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है।

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