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इलाहाबाद: पति ने नौकरी करने वाली पत्नी से मांगा गुजारा भत्ता, कोर्ट बोला- 'यह बेशर्मी है'! पति पर लगाया 15 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक और भरण-पोषण के एक मामले में एक वकील को कड़ी फटकार लगाई है। वकील ने अपनी कामकाजी पत्नी से भरण-पोषण पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस मांग पर सख्त रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को 15 लाख रुपये का मुआवजा दे, क्योंकि उसने उसके वेतन के आधार पर ली गई 24 लाख रुपये की लोन का दुरुपयोग करके उसे परेशान किया था।
अदालत ने यह भी पाया कि वकील ने तथ्यों को छिपाया था और झूठे हलफनामे दाखिल किए थे। फिलहाल, दंपति का तलाक मामला अदालत में लंबित है और वे अलग-अलग रह रहे हैं। आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि उसने याचिकाकर्ता पति-पत्नी से कई बार बातचीत की है। याचिकाकर्ता पति को समझाने का पूरा प्रयास किया गया कि वह पत्नी की कमाई पर नजर रखने के बजाय एक स्वस्थ पेशेवर जीवन जिए। पत्नी की शारीरिक भाषा और व्यवहार से स्पष्ट है कि उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ है और अब वह मानसिक रूप से थकी हुई लगती है। वहीं, याचिकाकर्ता पति एक हट्टा-कट्टा, बेशर्म युवक है जिसे कड़ी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के प्रति कोई सम्मान नहीं है। पति तुलनात्मक रूप से एक संपन्न परिवार से आता है, उसके चाचा पहले सांसद थे और उसकी मां गांव की पूर्व सरपंच है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने आगे कहा कि पत्नी एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से आती है। उसके पिता पुलिस बल से सेवानिवृत्त हैं और उसकी मां स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप D कर्मचारी के रूप में कार्यरत थीं। अदालत ने टिप्पणी की कि पत्नी ने 2019 में अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में सरकारी नौकरी प्राप्त की थी और परिणाम घोषित होने के कुछ समय बाद ही उसने याचिकाकर्ता से विवाह किया था।
पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता पति एक सक्षम पुरुष है और पेशे से वकील है। उसने अपनी वित्तीय स्थिति का पूरा और स्पष्ट खुलासा नहीं किया है। प्रस्तुत जानकारी में संपत्ति और देनदारियों का हलफनामा भी शामिल नहीं है। वह स्वयं को पूरी तरह आश्रित के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता।
पीठ ने आगे कहा कि हाईकोर्ट विंडो शॉपिंग के लिए जगह नहीं है। याचिकाकर्ता बार-बार गलत और भ्रामक तथ्यों के साथ इस अदालत में आया है। उसने अपनी याचिकाओं और आवेदनों के समर्थन में झूठे हलफनामे प्रस्तुत किए हैं। राहत पाने के लिए आवश्यक तथ्यों को छिपाना और समानांतर कानूनी रास्तों का उपयोग करना उसे इस अदालत से किसी भी प्रकार की राहत का हकदार नहीं बनाता।
पत्नी के वकील की दलीलों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह तथ्य छिपाया था कि प्रयागराज की फैमिली कोर्ट के आदेश के बाद उसे अपनी पत्नी से हर महीने ₹5,000 भरण-पोषण के रूप में मिल रहे थे। पीठ ने कहा कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत भरण-पोषण पाने का हकदार नहीं है। पति ने यह तथ्य भी छिपाया था कि हाईकोर्ट ने भरण-पोषण की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
इस मामले में पत्नी ने अपने वकील के माध्यम से आरोप लगाया था कि उसके पति ने जमीन खरीदने के नाम पर लोन लेने की बात कही थी। 2020 और 2022 में, पति ने अपनी पत्नी के वेतन का उपयोग करके क्रमशः ₹11.50 लाख और ₹13.56 लाख की लोन ली थी। यह लोन पत्नी के वेतन पर ली गई थी। हालांकि एक लोन चुका दी गई थी, लेकिन पत्नी अभी भी दूसरी लोन के लिए हर महीने ₹26020 की ईएमआई चुका रही है। पत्नी के वकील ने अदालत को बताया कि पति ने कथित रूप से यूपीआई के माध्यम से लोन की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली थी और उसे शराब और ऐशो-आराम की जीवनशैली पर खर्च किया था।
अदालत ने इस मामले में पति की याचिका खारिज कर दी थी। उसने पत्नी को ₹15 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। अदालत ने पति की स्थावर और जंगम संपत्ति की जांच के लिए एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया था। पीठ ने प्रयागराज में फैमिली कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा दायर वैवाहिक मामले की कार्यवाही को तेज करने का निर्देश दिया था। पीठ ने उसी अदालत को झूठे हलफनामे दाखिल करने और पति के खिलाफ तथ्यों को छिपाने के आरोपों की जांच करने का भी निर्देश दिया था।

