SBI से प्रॉपर्टी के कागज़ खो गए! कोर्ट ने आदेश दिया- 'जब तक नहीं मिलते तब तक रोज़ ग्राहक को 5000 मुआवज़ा चुकाओ

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मान लीजिए कि आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, सुरक्षा के तौर पर संपत्ति के कागज़ जमा करते हैं, और फिर धीरे-धीरे पैसे चुकाते भी हैं। लेकिन अगर इस दौरान बैंक आपके संपत्ति के कागज़ खो दे तो क्या? बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम 'इन वोग क्रिएशन्स' नामक फर्म का है। अपने फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि प्रभावित फर्म को उसके मूल दस्तावेज़ वापस प्राप्त होने तक रोज़ाना रु. 5000 मुआवज़ा चुकाए।

मीडिया सूत्र की रिपोर्ट के अनुसार, 'इन वोग क्रिएशन्स' नामक फर्म ने 1979 में SBI की दादर कमर्शियल शाखा से लोन लिया था। लोन प्राप्त करने के लिए, फर्म ने प्रभादेवी, मुंबई में दो कमर्शियल यूनिट और पनवेल में एक प्लॉट के लिए मूल लीज़ डीड, शेयर सर्टिफिकेट और करार बैंक के पास गिरवी रखे थे।

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28 अगस्त, 2023 को फर्म ने लोन का पूरा भुगतान कर दिया, जिसके बाद SBI ने उन्हें 'नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट' दिया। हालांकि, बैंक ने उनके मूल स्वामित्व दस्तावेज़ वापस नहीं किए। जब फर्म ने संपत्ति बेचने की तैयारी की, तब उन्होंने बैंक से दस्तावेज़ों की मांग की। SBI ने स्वीकार किया कि उनसे मूल दस्तावेज़ खो गए थे। बैंक ने दलील दी थी कि लोन 2003 में चुका दिया गया था, लेकिन फर्म ने 15 साल बाद दस्तावेज़ों की मांग की थी, और इस दौरान शाखा भी स्थानांतरित हो गई थी।

इन वोग क्रिएशन्स ने सबसे पहले इस मामले में बैंकिंग लोकपाल से संपर्क किया। लोकपाल ने स्टेट बैंक को कंपनी को मुआवज़े के तौर पर रु. 1 लाख चुकाने की सलाह दी। बैंक ने यह राशि फर्म के खाते में ट्रांसफर कर दी। हालांकि, फर्म ने इस राशि को अपर्याप्त बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। फर्म ने दलील दी कि मूल दस्तावेज़ों के अभाव में स्टाम्प ड्यूटी चुकाने और स्वामित्व साबित करने में कठिनाइयां आ रही हैं, जिसके कारण वे संपत्ति बेच नहीं सकते।

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बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र V. घुगे और न्यायाधीश गौतम A. अंखाड़ की बेंच ने मामले की सुनवाई की। SBI की याचिका खारिज करते हुए, बेंच ने कहा कि, लोन चुकाने के बाद बैंक को किसी के दस्तावेज़ रखने का अधिकार नहीं है। शाखा में बदलाव या स्टाफ ट्रांसफर बैंक का आंतरिक मामला है, और ग्राहक को इसके परिणाम नहीं भुगतने होंगे। हाईकोर्ट ने 13 सितंबर, 2023 के भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्कुलर का उल्लेख किया था, जिसके अनुसार लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर दस्तावेज़ वापस करने में विफल रहने पर बैंकों को रोज़ाना रु. 5,000 का जुर्माना चुकाना होता है।

रोज़ाना रु. 5,000 मुआवज़ा: हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जब तक बैंक सभी प्रमाणित प्रतियां, हलफनामे और मुआवज़ा बॉन्ड तैयार करके सौंप नहीं देता, तब तक SBI कंपनी को मुआवज़े के तौर पर रोज़ाना रु. 5,000 चुकाएगा। मुआवज़े की राशि चुकाने की तारीख 1 दिसंबर, 2023 से होगी।

पहले चुकाए गए पैसे का समायोजन: लोकपाल के आदेश पर बैंक द्वारा फर्म के खाते में ट्रांसफर किए गए 1 लाख रुपये को मुआवज़े की राशि में समायोजित किया जाएगा।

12 सप्ताह का समय दिया गया: हाईकोर्ट ने SBI को इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने और 12 सप्ताह के भीतर सभी दस्तावेज़ फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है।

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