यदि एक वर्ष में 5 ई-चालान आए, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाएगा और...

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भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बड़े संशोधन किए गए हैं। अब ई-चालान से संबंधित वाहन चालकों और मालिकों के लिए शिकायत निवारण, राशि भुगतान की समय-सीमा तथा लाइसेंस निलंबन संबंधी प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाया गया है। नए नियमों के अनुसार, एक ही वर्ष में पांच या उससे अधिक बार ई-चालान प्राप्त करने वाले वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि वाहन चालक समय पर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो ‘वाहन पोर्टल’ पर उनका वाहन ब्लॉक कर दिया जाएगा।

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन नए संशोधनों के तहत ई-चालान से संबंधित वाहन चालकों और मालिकों के लिए शिकायत निवारण, राशि भुगतान की समय-सीमा तथा लाइसेंस निलंबन संबंधी प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाया गया है। यदि किसी भी वाहन चालक या मालिक को जारी किए गए ई-चालान के संबंध में कोई आपत्ति, त्रुटि या प्रस्तुति करनी हो, तो चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों की समय-सीमा के भीतर ‘ई-चालान पोर्टल’ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकेगी।

यदि चालान जारी होने के 45 दिनों के बाद कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि वाहन मालिक या चालक ने चालान स्वीकार कर लिया है। चालान स्वीकार होने की तारीख से अगले 30 दिनों के भीतर चालान की राशि का भुगतान करना होगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर चालान की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ‘वाहन पोर्टल’ पर संबंधित वाहन को ‘Not to be transacted’ अर्थात ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस स्थिति में, मोटर वाहन के सरकारी करों के अलावा अन्य सभी सेवाएं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया, आरसी बुक या वाहन से संबंधित किसी भी अन्य आवेदन पर कोई प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं की जा सकेगी।

यदि शिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा वाहन चालक की प्रस्तुति को खारिज कर दिया जाता है, तो चालक को उसके बाद 30 दिनों के भीतर चालान की पूरी राशि का भुगतान करना होगा या चालान राशि का 50% ई-चालान पोर्टल पर जमा राशि के रूप में जमा कराकर न्यायालय में अपील करनी होगी। यदि इनमें से कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाती है, तो चालान को स्वीकृत माना जाएगा और 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने वाले वाहन को वाहन पोर्टल पर Not to be transacted के रूप में ब्लॉक कर दिया जाएगा।

नए संशोधन की सबसे सख्त व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी एक वाहन मालिक या चालक को एक ही वर्ष में 5 या उससे अधिक बार चालान जारी किया जाता है, तो उस वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

इन नए नियमों के साथ, गुजरात के सभी वाहन चालकों से राज्य सरकार ने अपील की है कि वे कानूनी जटिलताओं से बचने, वाहन ब्लॉक होने से रोकने और लाइसेंस निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई से बचने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें तथा लंबित ई-चालानों का भुगतान समय पर निर्धारित पोर्टल पर कर दें।

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