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200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में कोर्ट नहीं पहुंचीं नोरा फतेही, अदालत ने लगाई फटकार, कहा- 'कोर्ट को मजाक में न लें...'
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही को नया समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर को पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नोरा फतेही को समन भेजा गया था, लेकिन उनकी पेशी को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान अभिनेत्री के वकील ने व्यक्तिगत पेशी से छूट देने के लिए याचिका दाखिल की।
इस पर कोर्ट ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि नोरा इस मामले में गवाह हैं और उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए था। नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की, 'उनका व्यवहार उचित नहीं है। कोर्ट को हल्के में न लें।' इसके बाद कोर्ट ने उन्हें दोबारा समन जारी किया और 6 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया। इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर पर दिल्ली की रोहिणी जेल में रहते हुए धोखाधड़ी और जबरन वसूली के आरोप हैं। आरोप है कि सुकेश ने 2020-21 के दौरान एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बनकर अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपये की वसूली की थी। अदिति सिंह, रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी हैं।

आरोप है कि सुकेश ने उनके पति को जेल से बाहर निकलवाने का वादा करके उनसे पैसे ऐंठे थे। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है। पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत आरोपपत्र भी दाखिल किया है। जांच के दौरान नोरा फतेही से सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर पूछताछ की गई थी। अभिनेत्री ने जांचकर्ताओं को बताया था कि सुकेश से उनका संपर्क उसकी पत्नी के जरिए हुआ था।
दिसंबर 2020 में चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर भी उनसे पूछताछ की गई थी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद इस मामले में दाखिल पूरक आरोपपत्र में उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में नामित किया गया था।
अब कोर्ट ने नोरा फतेही का बयान दर्ज करने के लिए 6 नवंबर की तारीख तय की है।

