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रक्षाबंधन से पहले भारतीय डाक ने नए नियम जारी किए, स्पीड पोस्ट की दरों में किया बदलाव
त्योहारी सीज़न, खासकर रक्षाबंधन से पहले, भारतीय डाक विभाग ने लाखों ग्राहकों के लिए अपनी स्पीड पोस्ट सेवाओं से जुड़े नियमों और दरों में बड़े बदलाव किए हैं। विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि किन वस्तुओं को 'दस्तावेज़' माना जाएगा और किन्हें 'पार्सल' श्रेणी में रखा जाएगा। इसके साथ ही, स्पीड पोस्ट सेवाओं के लिए नई रेट लिस्ट (टैरिफ संरचना) भी अधिसूचित की गई है। यदि आप अक्सर डाक के माध्यम से पत्र, आधिकारिक दस्तावेज़ या सामान भेजते हैं, तो शिपमेंट बुक करने से पहले इन नए नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय डाक ने किस प्रकार की जानकारी जारी की है।
डाक विभाग ने पहली बार 'दस्तावेज़' की परिभाषा अधिसूचित की है, जिसमें पत्र, मुद्रित सामग्री और ऐसी सहायक वस्तुएं शामिल हैं जिनका कोई पुनर्विक्रय मूल्य नहीं है। ऐसी वस्तुओं पर कम डाक शुल्क लगेगा, जबकि अन्य सभी वस्तुएं 'पार्सल' श्रेणी के अंतर्गत आएँगी। इसके साथ ही विभाग ने खुदरा और थोक ग्राहकों के लिए ‘स्पीड पोस्ट 24’ और ‘स्पीड पोस्ट 48’ सेवाओं की दरें भी अधिसूचित की हैं। ये सेवाएँ क्रमशः 24 घंटे और 48 घंटे के भीतर डिलीवरी का वादा करती हैं।
अधिसूचना के अनुसार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र से जुड़े उत्पाद—जैसे वेलकम किट, पत्र, पासबुक, चेकबुक, बैंक स्टेटमेंट, प्लास्टिक कार्ड और डेबिट/क्रेडिट कार्ड—को दस्तावेज़ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अलावा PAN कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेज़ भी इसी श्रेणी में आएँगे। राखी के लिफाफे, पैकेट और शुभकामना कार्ड जैसे 500 ग्राम तक के गैर-व्यावसायिक पैकेटों को भी दस्तावेज़ माना जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, ‘नोट-1’ में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा सभी वस्तुएँ पार्सल श्रेणी के अंतर्गत भेजी जाएँगी।
शुल्क में किया गया बदलाव
खुदरा ग्राहकों के लिए वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है; हालांकि, ‘दस्तावेज़’ श्रेणी में थोक बुकिंग के लिए नई दरें अधिसूचित की गई हैं।
1 अगस्त से, खुदरा ग्राहकों के लिए '24 घंटे स्पीड पोस्ट' सेवा का शुल्क वजन और दूरी के आधार पर प्रति पैकेट ₹38 से ₹186 तक होगा।
50 ग्राम से कम वजन वाले पैकेट के लिए स्थानीय डाक शुल्क ₹38 होगा, जबकि देशभर में भेजने के लिए यह ₹94 (GST अतिरिक्त) होगा।
अधिसूचना के अनुसार, 51–250 ग्राम के लिए प्रति पैकेट ₹118–₹154 और 251–500 ग्राम के लिए प्रति पैकेट ₹140–₹186 डाक शुल्क निर्धारित किया गया है।
वहीं, थोक ग्राहकों के लिए 24 घंटे स्पीड पोस्ट सेवा का शुल्क ₹38 से ₹100 और 48 घंटे की सेवा के लिए ₹48 से ₹72 तक रहेगा।
डाक विभाग ने बताया कि '48 घंटे स्पीड पोस्ट' सेवा के तहत खुदरा ग्राहकों से वजन और गंतव्य के आधार पर प्रति पैकेट ₹61 से ₹121 तक शुल्क लिया जाएगा।
वर्तमान में 24 घंटे और 48 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवाएँ देश के केवल छह शहरों—दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद—में ही उपलब्ध हैं।
भारतीय डाक का उद्देश्य
डाक विभाग की इस पहल का उद्देश्य स्पीड पोस्ट सेवा को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और कुशल बनाना है। अब, जब भी आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोई डाक भेजें, तो यह ध्यान रखें कि यदि लिफाफे में कागज़ के अलावा कोई भी वस्तु होगी, तो उसकी बुकिंग पार्सल के रूप में की जाएगी। सही जानकारी और उचित श्रेणी के साथ बुकिंग कराने से आपकी डाक बिना किसी बाधा के समय पर अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगी।

