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पीएफ नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में सरकार, रिटायरमेंट से पहले ही पीएफ से निकाल सकेंगे पूरा पैसा

नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए भविष्य निधि यानी पीएफ में जमा रकम बड़ा सहारा होता है। नौकरी नहीं रहने या रिटायरमेंट के बाद यह रकम उनके जीवनयापन में काफी मददगार साबित होता है। अब सरकार इसमें बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत नौकरीपेशा व्यक्ति रिटायरमेंट से पहले ही अपने पीएफ फंड से पूरा पैसा या उसका बड़ा हिस्सा निकाल सकेगा। अभी ये शुरुआती स्तर पर है। बता दें कि आपकी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है, इस पर सरकार ब्याज देती है। नए नियम लागू होने के बाद हर 10 साल में कर्मचारी अपने पीएफ का एक बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे। वर्तमान नियमों की बात करें तो पूरा पैसा सिर्फ रिटायरमेंट या 2 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही निकाला जा सकता है। वहीं, कुछ विशेष परिस्थितियों में पीएफ का कुछ पैसा निकाला जा सकता है। इसमें बेटी का विवाह, घर बनाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आंशिक पैसे निकाले जा सकते हैं।
सरकार नए नियम पर लिमिट लगाने पर मंथन कर रही है
दरअसल, सरकार पूरा पैसा निकालने का नियम या एक लिमिट लगाने पर मंथन कर रही है। जैसे हर 10 साल में 60 फीसदी तक निकासी की अनुमति दी जा सकती है। अगर नया प्रस्ताव लागू हुआ तो आप हर 10 साल में एक बार अपने पीएफ फंड का बड़ा हिस्सा निकाल सकते हैं। इससे लोग अपनी मर्जी से 30, 40 वर्ष या नौकरी के मध्यवर्ती पड़ावों में भी पीएफ फंड का इस्तेमाल बड़ी जरूरतों के लिए कर पाएंगे।
अभी ये हैं सरकार के नियम
अभी के नियमों की बात करें तो रिटायरमेंट फंड केवल 58 की उम्र या 2 महीने की बेरोजगारी के बाद ही निकाल सकते हैं। खास परिस्थितियों जैसे मेडिकल, घर खरीद, पढ़ाई, शादी में आंशिक रकम निकाल सकते हैं। इधर, पिछले महीने सरकार ने पीएफ अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में पांच लाख रुपये तक निकालने की छूट दी थी। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपये थी। वहीं, अभी सरकार ने पीएफ के पैसे को निकालने के तरीके में भी बदलाव करने की घोषणा की थी। इसके तहत आप सीधे एटीएम के जरिए भी पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अभी तक यह शुरू नहीं हो पाया है।
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