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1 अप्रैल से फॉर्म 16 बदल जाएगा? नए टैक्स कानून में क्या बड़े बदलाव होंगे; फॉर्म का नया नाम क्या होगा?
अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आप हर साल जून-जुलाई में फॉर्म 16 का बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे। लेकिन अब आपको अपना शब्दकोष बदलना पड़ेगा। भारत सरकार के प्रस्तावित इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2026 से कई पुराने टैक्स फॉर्म इतिहास बन जाएंगे और उनकी जगह नए नंबर वाले फॉर्म आ जाएंगे।
क्या फॉर्म 16 वाकई खत्म होने वाला है?
नहीं-नहीं, फॉर्म खत्म नहीं होगा; लेकिन उसका नाम और नंबर बदला जा रहा है। मौजूदा फॉर्म 16 अब फॉर्म 130 कहलाएगा। काम वही रहेगा (TDS प्रमाणपत्र जारी करना), बस नए कानून के तहत एक नया टैग दिया गया है। सिर्फ फॉर्म 16 ही नहीं, बल्कि आपकी आयकर रिटर्न से जुड़े कई अन्य फॉर्मों के नाम भी बदले जा रहे हैं, जैसे फॉर्म 26AS को फॉर्म 168, फॉर्म 16A को फॉर्म 131, फॉर्म 3CA/CB/CD को फॉर्म 26 और फॉर्म 13 को फॉर्म 128 के रूप में जाना जाएगा।
नए कानून के तहत अन्य राहतें और बदलाव
नया कानून सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है; इसमें कई व्यावहारिक बदलाव भी प्रस्तावित हैं:
- HRA में बड़ी राहत: पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों को अब 50% HRA छूट वाली श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है। पहले केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ही थे।
- बच्चों की शिक्षा: शिक्षा भत्ते की सीमा 100 से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है।
- कम जटिलता: नए कानून का उद्देश्य नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 करना है, जिससे आम व्यक्ति के लिए टैक्स फाइलिंग आसान हो जाएगी।
- ट्रांज़ैक्शन पीरियड: सरकार पुराने और नए फॉर्म नंबरों को कुछ समय तक साथ-साथ चलाने की अनुमति दे सकती है, ताकि लोगों में भ्रम न हो।
टैक्सपेयर्स को अब क्या करना चाहिए?
फिलहाल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 31 मार्च, 2026 तक आपके पुराने फॉर्म ही मान्य रहेंगे। ये बदलाव आकलन वर्ष 2026-27 के लिए लागू होंगे। बस ध्यान रखें कि अगले साल से जब आप अपने नियोक्ता से TDS प्रमाणपत्र मांगेंगे, तो उसे फॉर्म 16 के बजाय फॉर्म 130 कहना पड़ सकता है।

