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अब आप PF खाते से पूरी रकम निकाल सकेंगे, EPFO ने 7 करोड़ लोगों को दी सौगात

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अब आपके PF खाते से फंड निकालना और भी आसान बना दिया है। 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए, संगठन ने स्पष्ट किया है कि वे अब बिना किसी परेशानी के अपने खाते में न्यूनतम शेष राशि छोड़कर बाकी बची पूरी रकम निकाल सकेंगे। निकासी की इस नई सीमा को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (CBT) द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बोर्ड ने EPFO सदस्यों के लिए PF निकासी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं।

इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी और EPFO कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति भी उपस्थित थे। CBT की बैठक के दौरान लिया गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि EPFO सदस्य अब अपने PF खाते में न्यूनतम शेष राशि के अलावा, कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे। न्यूनतम शेष राशि कुल जमा का 25 प्रतिशत है, जो 75 प्रतिशत निकालने की अनुमति देता है।
इससे पहले, यह सीमा सीमित थी, केवल बेरोजगारी या सेवानिवृत्ति के मामले में ही पूर्ण निकासी की अनुमति दी जाती थी। एक महीने की बेरोजगारी के बाद, सदस्य अपने PF खाते की शेष राशि का 75 प्रतिशत निकाल सकता था, और उसके दो महीने बाद, शेष 25 प्रतिशत राशि निकाल सकता था। जबकि सेवानिवृत्ति के मामले में, पूरी राशि एक ही बार में निकालने की अनुमति दी गई थी।

CBT की बैठक के दौरान लिए गए इस बड़े निर्णय के बारे में, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह राहत अब सभी EPFO सदस्यों को दी गई है। इसमें सदस्य अपने PF खाते में 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष राशि बनाए रखकर बाकी के 75 प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। इससे EPFO द्वारा भुगतान किए जाने वाले 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का लाभ सदस्यों को मिलता रहेगा। न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने से सेवानिवृत्ति कोष भी जुड़ता रहेगा।
नई दिल्ली में इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों की बात करें तो, शिक्षा के लिए 10 बार निकासी की जा सकेगी और जब विवाह के लिए जरूरत पड़ने पर पाँच बार निकासी की जा सकेगी। इससे पहले, यह सीमा तीन बार चरणबद्ध तरीके से निकाली जा सकती थी, जिसे बंद करके राहत दी गई है। EPFO ने आंशिक निकासी के लिए अलग-अलग मामलों में सेवा अवधि की सीमा को भी सभी के लिए एक कर दिया है, और इसे 12 महीने निर्धारित किया गया है। यह निर्णय खासकर नए कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा।

इससे पहले, प्राकृतिक आपदाओं या महामारी जैसी विशेष परिस्थितियों में PF फंड निकालने के लिए कारण बताना आवश्यक था। इन मामलों में कई दावों को खारिज भी कर दिया गया था। हालांकि, अब, इस श्रेणी के सदस्यों को अब कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अब दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, जिससे आंशिक निकासी के दावों का 100 प्रतिशत स्वचालित समाधान सुनिश्चित होगा और सदस्यों को आसान सुविधा प्रदान करेगा।
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