दिल्ली वायु प्रदूषण | कई वायु निगरानी केंद्र काम नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने CAQM रिपोर्ट मांगी

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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के संकट के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रदूषण को और बिगड़ने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो। न्यायालय को यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु निगरानी स्टेशनों के काम न करने की कई खबरें सामने आई हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ एमसी मेहता मामले में पर्यावरण संबंधी याचिकाओं के समूह में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।

14 अक्टूबर को, न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध में अस्थायी रूप से ढील दी और दिवाली के त्योहार पर कुछ प्रतिबंधों के अधीन, हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति दी। पीठ ने कई निर्देश पारित करते हुए यह भी निर्देश दिया कि: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिलों में उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के परामर्श से, 14.10.2025 से 25.10.2025 तक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी करेगा और इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करेगा, जिसमें ऊपर बताए गए प्रत्येक दिन की वायु गुणवत्ता निर्दिष्ट की जाएगी। इस निगरानी के साथ-साथ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षेत्रीय कार्यालय अधिक घनत्व वाले स्थानों से विश्लेषण हेतु रेत और पानी के नमूने भी लेंगे।

आज, मामले की न्यायमित्र, वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पीठ के समक्ष, स्थिति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए CAQM को तत्काल निर्देश देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया, "क्योंकि माननीय न्यायाधीशों द्वारा पारित आदेशों में कहा गया था कि आप प्रदूषण के गंभीर होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि पहले ही स्थिति को नियंत्रित कर लेंगे, इसलिए उन्हें बस एक रिपोर्ट दाखिल करने दें।

CAQM को एक हलफनामा पेश करना होगा कि प्रदूषण को गंभीर होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है।" सीएक्यूएम के वकील ने पीठ को सूचित किया कि सुनवाई के अंतिम दिन, सीएक्यूएम ने एक रिपोर्ट दाखिल की थी; हालाँकि, समय की कमी के कारण, पीठ मामले पर सुनवाई नहीं कर सकी, इसलिए पहले से दाखिल रिपोर्ट पर चर्चा की जा सकती है।

हालाँकि, न्यायमित्र ने हाल ही में मीडिया में आई उन रिपोर्टों को रेखांकित किया जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

CAQM के वकील ने कहा कि सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) को रिपोर्ट दाखिल करनी है, क्योंकि उनके पास आंकड़े मौजूद हैं, जबकि सीएक्यूएम द्वारा पूर्व-निवारक उपायों पर रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।

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